2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, लेह निवासी वांगचुक की हिरासत रदद हुई
Under the National Security Act 2025, the detention of Leh resident Wangchuk was revoked
New Delhi / केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में लेह में उत्पन्न हुई कानून-व्यवस्था की स्थिति के महीनों बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत रद्द करने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक बयान के अनुसार, सोनम वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हिरासत में लिया गया था।
गृह मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है।
Under the National Security Act 2025, the detention of Leh resident Wangchuk was revoked
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि “सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद स्थापित किया जा सके।”
Under the National Security Act 2025, the detention of Leh resident Wangchuk was revoked
इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है,” बयान में आगे कहा गया।
