Rs 2 lakh fine against Sri Chaitanya Techno School

Rs 2 lakh fine against Sri Chaitanya Techno School

Rs 2 lakh fine against Sri Chaitanya Techno School

श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के विरुद्ध 2 लाख रुपए की शास्ती अधिरोपित

मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को

राजसात यूनिफॉर्म, पुस्तके एक तिहाई मूल्य पर विक्रय की जाएगी

रतलाम 16 जुलाई 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा जिले के ग्राम डेलनपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के विरुद्ध दो लाख रुपए की शास्ती अधिरोपित की गई है। इसके अलावा स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा स्कूल से राजसात की गई पुस्तको एवं यूनिफॉर्म एक तिहाई मूल्य पर विक्रय की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों शिकायत मिलने पर कलेक्टर द्वारा एक संयुक्त दल स्कूल में जांच के लिए भेजा गया जहां जांच में पाया गया कि स्कूल भवन के ग्राउंड फ्लोर के तीन कक्ष एवं प्रथम तल के एक कक्ष में गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकों का भंडार है। भंडारण में 304 पैकेट में ड्रेस, बेल्ट, टाई, मोजे, 295 पैकेट स्वेटर, 36 बण्डल पुस्तक, 9 पुस्तक पेकेट, तीन कॉपी के बंडल पाए गए। स्कूल परिसर में ही गणवेश एवं पाठ्य पुस्तक पाई जाने से यह पूर्णतः स्पष्ट हुआ कि छात्र-छात्राओं अभिभावकों को गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक विक्रय की जा रही थी।

Rs 2 lakh fine against Sri Chaitanya Techno School

जांच में संस्था का कृत्य मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का  विनियमन) नियम 2020 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। अतः कलेक्टर द्वारा नियम 10 के अंतर्गत 2 लाख रुपए की शास्ती चैतन्य टेक्नो स्कूल पर अधिरोपित की गई है इसके अलावा स्कूल से राजसात स्टॉक की यूनिफॉर्म एवं पुस्तकों को प्रथम आऔ-प्रथम पाऔ के सिद्धांत के आधार पर उनका विक्रय प्रिंट मूल्य के एक तिहाई मूल्य पर किया जाएगा। साथ ही अवैधानिक कृत्य के लिए स्कूल की मान्यता समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होने पर प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा।

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