Relief from bond conditions to personnel in inter-company selection in Energy Department
ऊर्जा विभाग में इंटर-कंपनी चयन में कर्मियों को बांड शर्तों से राहत
एमपी ट्रांसको ने जारी किये आदेश
रतलाम 5 अगस्त 2025/ऊर्जा विभाग द्वारा कर्मचारियों के कैरियर विकास को प्रोत्साहित करने और उनके हितों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने उन नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को , जिनका चयन ऊर्जा विभाग की अन्य कंपनियों में हुआ है, बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनके द्वारा निष्पादित बांड की राशि भुगतान में शिथिलता दी है।
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कर्मचारियों को उनके योग्य अवसर प्रदान करने व ऊर्जा क्षेत्र में दक्षता एवं गुणवत्ता हासिल कर नए मानक स्थापित करने के उद्देश्य से यह राहत प्रदान की गई है।
हाट लाइन प्रशिक्षित कर्मियों को मिलेगी राहत
एमपी ट्रांसको के मुख्य अभियंता श्री धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कंपनी में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने ट्रांसमिशन लाइन की हॉटलाइन मेंटेनेंस हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि उनका चयन राज्य की अन्य उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों में होता है, तो उन्हें बांड की शर्तों में शिथिलता दी जाएगी।
Relief from bond conditions to personnel in inter-company selection in Energy Department
हाल ही में ऐसे 9 कर्मचारियों का चयन अन्य विद्युत कंपनियों में हुआ है, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान किए गए बांड की राशि तथा अनिवार्य नोटिस अवधि से छूट दी गई है। यह निर्णय न केवल इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि भविष्य में भी यही नीति प्रभावी रहेगी।
अर्थात्, किसी भी हॉटलाइन प्रशिक्षित नियमित या संविदा कर्मचारी के अन्य विद्युत कंपनियों में चयन की स्थिति में यह शिथिलता स्वतः लागू होगी।
Relief from bond conditions to personnel in inter-company selection in Energy Department
