Ratlam General conference of the corporation: 22 अगस्त को आयोजित होगा निगम का साधारण सम्मेलन

Ratlam General conference of the corporation

Ratlam General conference of the corporation: 22 अगस्त को आयोजित होगा निगम का साधारण सम्मेलन

  
रतलाम 20 अगस्त । नगर निगम का साधारण सम्मेलन निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा की अध्यक्षता तथा महापौर श्री प्रहलाद पटेल, महापौर परिषद सदस्य व पार्षदों की उपस्थिति में 22 अगस्त गुरूवार  को प्रातः 11ः00 बजे से  निगम सभागृह में आयोजित होगा।

  
आयोजित सम्मेलन में नगर निगम रतलाम में जैव विविधता हेतु 7 अशासकीय सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित 6 शासकीय सदस्यों की गठित की गई समितियों का अनुमोदन किया जाना है। इसके अलावा आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 15 प्रतिषत तथा गैर आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 42 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

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इसके अलावा सीवरेज (मलजल सेवाएं) हेतु उपभोक्ता प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम चालिस प्रतिशत निर्धारित किये जाने तथा ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार को वित्तीय वर्ष में लागू किये जाने एवं ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रभार संपत्तिकर के साथ लिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।
आयोजित सम्मेलन में संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के अलावा नामांकन प्रकरण में नियत प्रारूप अनुसार 7 दिवस की अवधि में दावा-आपत्ति हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी किये जाने तथा 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर नामांकन शुल्क 250/- के स्थान पर 500/- तथा 90 दिवस बाद प्रस्तुत आवेदनों पर अतिरिक्त समझौता शुल्क 500/- रूपये के स्थान पर 1000/-रूपये लिये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।

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विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया जाकर भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है ऐसे रिक्त भूखण्डो पर नियम 17 लीज पट्टे का नवीनीकरण में उल्लेखित पट्टा किराया प्रशमन प्रभार, अर्थदण्ड अथवा शास्ति की दरो में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिये जाने के साथ ही रतलाम सीमान्तर्गत विकास शाखा की समस्त योजनाओं के भूमि/संपत्ति के संपरिवर्तन प्रभार में वृद्धि किये जाने किये जाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाना है।

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विकास शाखा की विभिन्न योजनाओं में ऐसे रिक्त भूखण्डधारी जिन्होने समय सीमा में निर्माण नहीं किया है उन भूखण्डों नामांतरण में अचल संपत्ति का नामांतरण में उल्लेखित नामांतरण शुल्क की दरों में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है क्योंकि भूखण्डधारियों ने भूखण्ड लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया है।
इसके अलावा विकास शाखा द्वारा नगर सुधार न्यास की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में 54 आवासीय भू-खण्ड/भवन की आगामी 30 वर्षो के लिये लीज अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में 94 एमआईजी, डोसीगांव डीपीआर 1 के 95 एलआईजी व डीपीआर 2 के 141 रिक्त एलआईजी फ्लेट के शीघ्र विक्रय हेतु आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है। साथ ही शासन निर्देशानुसार खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु मांस आदि विक्रेताओं को शहर से बाहर स्थान उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिया जाना है।


बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट व एलआईजी फ्लेट व भूखण्डों निर्माण किया गया है जिसमें कमर्शियल भूखण्ड स्वीकृत है के विक्रय हेतु निविदा जारी किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के साथ ही ग्राम सागोद की गौशाला का संचालन नगर निगम द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना है।

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