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National Lok Adalat To Be Held On 14th September: नेशनल लोक अदालत का 14 सितम्बर को आयोजन - 𝖳𝗁𝖾 𝖳𝗂𝗆𝖾𝗌 𝖮𝖿 𝖯𝗈𝗌𝗍

National Lok Adalat to be held on 14th September: नेशनल लोक अदालत का 14 सितम्बर को आयोजन

National Lok Adalat to be held on 14th September

National Lok Adalat to be held on 14th September

नेशनल लोक अदालत का 14 सितम्बर को आयोजन


संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट


बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि


रतलाम 9 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु   14 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।


आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

National Lok Adalat
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  75 प्रतिशत की छूट।

National Lok Adalat to be held on 14th September
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में  50 प्रतिशत की छूट।

National Lok Adalat to be held on 14th September
उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) पर ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।  यह छूट मात्र दिनांक 14/09/2024 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

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नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 सितम्बर 2024 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

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