Meaning of freedom of expression under Article 19(1)(a)

Meaning of freedom of expression under Article 19(1)(a)

Meaning of freedom of expression under Article 19(1)(a)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अनुच्छेद 19(1)(a)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है:

भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।”
(All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.)

🌟 इसका विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है:

✅ 1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ:

इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, विचारधारा, राय, मत, विश्वास आदि को बोलकर, लिखकर, प्रकाशित करके, चित्रों के माध्यम से, या किसी अन्य साधन से अभिव्यक्त कर सकता है।

✅ 2. यह स्वतंत्रता किन रूपों में लागू होती है?

  • किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने का अधिकार
  • लेख, कविता, कहानी आदि लिखने और प्रकाशित करने का अधिकार
  • समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि में राय देने का अधिकार
  • फिल्म, कला, पेंटिंग के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करने का अधिकार
  • शांतिपूर्ण प्रदर्शन, नारेबाजी, बैनर आदि के ज़रिए विरोध जताने का अधिकार

⚖️ क्या यह अधिकार निरपेक्ष (Absolute) है?

नहीं, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका अर्थ है कि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता।

अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, सरकार इस अधिकार पर न्यायसंगत प्रतिबंध लगा सकती है:

इन कारणों से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:

  • राज्य की सुरक्षा (Security of the State)
  • विदेशी राज्यों के साथ संबंध (Friendly relations with foreign states)
  • सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
  • शालीनता या नैतिकता (Decency or Morality)
  • न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court)
  • मानहानि (Defamation)
  • अपराध के लिए उकसाना (Incitement to an offence)
  • संप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना (Maintenance of Sovereignty and Integrity of India)

🧾 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

Meaning of freedom of expression under Article 19(1)(a)

  1. Romesh Thappar v. State of Madras (1950)
    → सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मेरुदंड है।
  2. Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
    → यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और व्यापक करता है।
  3. Shreya Singhal v. Union of India (2015)
    → धारा 66A (IT Act) को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करता था।

📌 निष्कर्ष:

अनुच्छेद 19(1)(a) भारतीय लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, जो हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही भी जुड़ी है। इसलिए इसका उपयोग संविधान द्वारा तय सीमाओं के भीतर ही करना होता है। अगर आप चाहें, तो मैं इसे चार्ट या पॉइंट्स के रूप में भी संक्षिप्त कर सकता हूँ।

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