Ban on objectionable or provocative communal messages on social media
रतलाम 19 दिसंबर/ ए डी एम एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा रतलाम जिले में अमन, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगामी 2 माह तक कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत जिले के संपूर्ण राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, सांप्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, twitter, facebook, whatsapp इत्यादि social media पर सांप्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलूस आदि तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।
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