रतलाम जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 15,000 रुपए तक जुर्माना
पर्यावरण संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने जिले में खेतों में नरवाई (खापे) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेशानुसार रबी फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। बिना एसएमएस अथवा स्ट्रॉ रीपर के कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
रतलाम जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर 15,000 रुपए तक जुर्माना
नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में 2 एकड़ तक भूमि रुपए 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि रुपए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि रुपए 15000 प्रति घटना जुर्माना भी निर्धारित किया गया है।
